आगरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगरा खंड स्नातक एवं आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के De-novo पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक और शिक्षक मतदाताओं के आवेदन 6 नवंबर 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने जानकारी दी कि यह प्रक्रिया अर्हता दिनांक 1 नवंबर 2025 के आधार पर की जा रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप संख्या 18 (स्नातक हेतु) और प्रारूप संख्या 19 (शिक्षक हेतु) पर आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पात्रता यह है कि आवेदक उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो और अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 तक किसी भारतीय विश्वविद्यालय से कम से कम तीन वर्ष पूर्व स्नातक उपाधि या समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति जिनके पास डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता है, वे भी पात्र माने जाएंगे।
वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पात्रता यह है कि आवेदक संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी हो और अर्हता तिथि से पूर्व छह वर्षों की अवधि में कम से कम तीन वर्ष तक राज्य के भीतर किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्यापन कार्य कर चुका हो। उक्त संस्थान का स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं होना चाहिए।
अपर जिलाधिकारी (नगर) ने बताया कि आवेदन पत्र विकास खंडों, नगर पालिकाओं, तहसील कार्यालयों और निर्धारित मतदेय स्थलों पर उपलब्ध हैं, जहां नियुक्त पदनामित अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर भरे जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र इन्हीं स्थानों पर जमा भी किए जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि जो पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in/ पर जाकर “Online Registration for Graduate and Teacher Constituency” लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी विस्तार से उपलब्ध है।
अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर अपने नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराएं।
यह प्रक्रिया आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए की जा रही है। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता नामांकन से वंचित न रह जाए और सभी योग्य नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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