आगरा। वक्शन विकास प्राधिकरण ने बुधवार 20 नवंबर 2025 को रकाबगंज वार्ड-1 और रकाबगंज वार्ड-2 में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अवैध निर्माणों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उन भवनों पर की गई, जो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे थे।
तहसीलदार (टाउन) जैनेंद्र सिंह फौजदार के नेतृत्व में टीम ने बख्तर नाथ की घी रोड, ग्वालियर रोड और रकाबगंज वार्ड-1 क्षेत्र में निरीक्षण किया। यहां किए जा रहे निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति के पाए गए, जिसके बाद मनरेगा शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के अंतर्गत सभी निर्माण सील कर दिए गए।
इसी प्रकार, प्लेट नंबर 20, ब्लॉक B-2, सीएनजी पंप के पीछे, रतनपुरी फेस-2, रकाबगंज वार्ड-2 में भी बिना कानूनी अनुमति किए जा रहे निर्माण को सील किया गया।
यह कार्रवाई प्रवर्तन प्रभारी के निर्देशन में सहायक अभियंता, उप अभियंता और प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर मौजूद निर्माण सामग्री के रिकॉर्ड भी जांचे।
विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार का निर्माण बिना मानचित्र और विधिक स्वीकृति के नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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