Agra News: चुनाव तैयारी अपडेट: आगरा में नए मतदेय स्थल बनेंगे, दूरी दो किमी से अधिक नहीं होगी , 241 नये मतदान केन्द्र प्रस्तावित

जिलाधिकारी ने दी मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के निर्देश

आगरा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का उद्देश्य 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का पुनः निर्धारण सुनिश्चित करना था।


बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदेय स्थलों के पुनः निर्धारण, की कार्यवाही निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार की जा रही है। 29 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण तथा नये स्थलों हेतु भवनों का चिन्हांकन किया गया। 6 व 7 नवम्बर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार किये गये। आगामी 10 नवम्बर को आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची प्रकाशित की जाएगी तथा 18 नवम्बर को सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर शिकायतों व सुझावों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 19 से 21 नवम्बर तक सभी प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजे जाएंगे और 24 नवम्बर को आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे।


बैठक में बताया गया कि प्रत्येक मतदेय स्थल के भवन और उससे संबंधित निर्वाचक नामावली का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि मतदाता उसी क्षेत्र में निवास करते हों जहाँ मतदेय स्थल प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विधानसभा क्षेत्रवार मतदेय स्थलों का निर्धारण कर उनकी नई सूची तैयार की जाए और उसे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी राय के आधार पर सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।

निर्देश दिए गए कि सम्भाजन के दौरान राजनीतिक दलों से प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों की सूची तैयार कर यह उल्लेख किया जाए कि कौन से प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत हुए। दोनों ही दशाओं में प्रत्यावेदनों का निस्तारण स्पष्ट आदेश के माध्यम से किया जाए और उसकी प्रति संबंधित दलों को दी जाए। यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है, तो उसके कारणों का भी उल्लेख रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से किया जाए।


बैठक में यह भी बताया गया कि बहुमंजिला भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और आरडब्ल्यूए कॉलोनियों में यदि भूतल पर सामुदायिक हॉल या सामान्य सुविधा क्षेत्र उपलब्ध हो, तो वहाँ नये मतदेय स्थल स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही नगरीय एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी वाले समूहों के समीप भी नये मतदेय स्थल प्रस्तावित करने की योजना है। भौतिक सत्यापन के बाद प्रस्तावित मतदेय स्थलों की संख्या 3696 बताई गई, जबकि 1200 मतदाताओं के आधार पर पुनः निर्धारण करने पर कुल 241 नये मतदेय स्थल बढ़ेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे मतदेय स्थल जो मुख्य गांव या बस्ती से दूर हैं, उन्हें हटाकर मतदान क्षेत्र के भीतर सुविधाजनक भवनों में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी पोलिंग स्टेशन की दूरी दो किलोमीटर से अधिक न हो। जिन भवनों की स्थिति ठीक है और दूरी अधिक नहीं है, उन्हें यथावत रखा जाए।

दिव्यांगजन और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल या श्रमिक संगठन के कार्यालय से 200 मीटर के दायरे में कोई मतदेय स्थल नहीं बनेगा। यदि कोई स्थल निजी भवन में है और सरकारी भवन उपलब्ध है, तो उसे सरकारी भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।

बैठक में यह भी कहा गया कि राजनीतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों और सुझावों की सम्यक जांच की जाए तथा उत्तर देकर उनका निपटान किया जाए। मतदेय स्थलों के निर्माण में एएमएफ (Assured Minimum Facilities) से संबंधित सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।

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