आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा की ओर से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।
आयोजन के संबंध में 5 नवम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बैंक एवं फाइनेंस कंपनी प्रबंधकों को यह निर्देश दिए गए कि वे अधिक से अधिक वादकारियों को लोक अदालत के माध्यम से राहत देने का प्रयास करें और इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को न्याय की सुविधा सुलभ रूप से मिल सके।
अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा, डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले की सभी न्यायालयों में वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसमें एमएसीटी कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट, कमर्शियल न्यायालय, उपभोक्ता फोरम सहित सभी बीडीओ कार्यालय, तहसील और अपर पुलिस आयुक्त कार्यालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके साथ ही बैंकों, फाइनेंस कंपनियों, मोटर वाहन चालानों तथा अन्य लंबित वादों को लोक अदालत में रखकर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से लोगों को न केवल समय की बचत होती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े खर्चों में भी कमी आती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी विभागों से अपील की है कि वे अपने-अपने स्तर से वादकारियों को लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिलाने के प्रयास करें, ताकि अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण संभव हो सके।
लोक अदालत में बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान, बीमा दावे, बिजली विभाग से संबंधित विवाद, परिवहन चालान, वैवाहिक विवाद और सिविल मामलों जैसे विभिन्न वादों का निस्तारण कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने भी सभी अधिकारियों को इस दिशा में समन्वय बनाकर आम जनता को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
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