आगरा। विकास प्राधिकरण (ADA) ने शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को खलीचा नंबर-189, कलीजर समलड़ी, तहसील एत्मादपुर, कोल्हू कॉलोनी क्षेत्र में चल रहे अवैध विकास पर बड़ी कार्रवाई की। लगभग 3000 वर्गमीटर में विकसित की जा रही बिना स्वीकृत कॉलोनी को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत की गई। सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता के निर्देशन में पहुंची प्रवर्तन टीम ने JCB मशीन की मदद से अवैध निर्माण को मौके पर ही गिरा दिया।
मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के निर्देश पर टीम ने मौके पर मौजूद टीमवर्क के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित करने वालों पर इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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