रेलवे न्यूज। आगरा। टूडे न्यूजट्रैक। हिन्दी समाचार। उत्तर प्रदेश।
आगरा रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पार करने वालों पर सख्ती, तीन महीने
में 529 लोगों से ₹54,770 जुर्माना वसूला
आगरा। रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत रूप से पार करने वालों के खिलाफ आगरा रेल मंडल ने सख्त रुख अपनाते हुए अप्रैल 2025 से जून 2025 तक 529 मामलों में ₹54,770 का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई रेल प्रशासन की सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के नेतृत्व में रेलवे प्रशासन न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बना रहा है, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी शिकंजा कस रहा है। ट्रैक के आसपास अनधिकृत रूप से घूमने, रेल पटरियों से पैदल गुजरने और संवेदनशील स्थानों पर रील्स बनाने जैसी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने दंडात्मक कार्रवाई की है।
कहाँ कितने मामले पकड़े गए:
- मथुरा जंक्शन: 100 मामले
- आगरा कैंट: 163 मामले
- आगरा फोर्ट: 44 मामले
- धौलपुर: 104 मामले
- अन्य स्टेशनों पर: शेष मामले
रेलवे प्रशासन ने इन लोगों को रेलवे एक्ट की धाराओं के तहत दंडित किया है। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा नियमित गश्त कर लोगों को ट्रैक से दूर किया जा रहा है।जन संपर्क अधिकारी कु. प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों को बार-बार अनाउंसमेंट, पोस्टर और जागरूकता अभियान के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि रेल पटरियों से पार न करें, क्योंकि यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।
रेलवे की अपील
रेलवे ने यात्रियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्टेशन पर बने पैदल पुल, सबवे या निर्धारित रास्तों का ही प्रयोग करें। किसी भी तरह की मनमानी न करें, क्योंकि आपकी एक चूक दुर्घटना में बदल सकती है।रेल प्रशासन का कहना है कि सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है, और जो लोग इसमें लापरवाही करेंगे, उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा।
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