आगरा।आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने रकाबगंज वार्ड के बालूगंज क्षेत्र में बिना मैप स्वीकृति के कराए जा रहे निर्माण कार्य पर कार्रवाई की। भूखण्ड संख्या 4/106, 4/106A और 4/106B पर मुकेश जैन और मीरा जैन द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, जो नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अंतर्गत अवैध माना गया।बिना मैप स्वीकृति कराए हो रहे निर्माण पर कार्रवाई करती एडीए की टीम
एडीए की प्रवर्तन टीम ने सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में सचल दस्ता की सहायता से उक्त निर्माण को सीलबंद कर दिया। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया कि बिना स्वीकृति के किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
एडीए के अवर अभियंता ने बताया कि सीलिंग की यह कार्रवाई रकाबगंज वार्ड के बालूगंज क्षेत्र में की गई। टीम ने कहा कि इस तरह की निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही निर्माण कार्य पूरे शहर में हो सके।
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