Badaun News: The accused has been sentenced to 20 years in prison for raping a minor in Badaun

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बदायूं में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई कठोर सजाएं

बदायूं (उत्तर प्रदेश) नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई, थाना वजीरगंज क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में पॉक्सो कोर्ट-3 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी जीशान उर्फ नन्हे को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए कुल 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है।

 कोर्ट का फैसला

  • धारा 363 (अपहरण) – 5 वर्ष की सजा और ₹2,000 जुर्माना
  • धारा 366(ए) (नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाना) – 10 वर्ष की सजा और ₹4,000 जुर्माना
  • पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 (दुष्कर्म) – 20 वर्ष की सजा और ₹50,000 जुर्माना

यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी — धारा 363 के लिए 2 माह, 366 के लिए 4 माह और पॉक्सो एक्ट के तहत 6 माह की अतिरिक्त कैद।यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक सुशील कुमार विश्नोई, पैरोकार हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और लोक अभियोजक प्रदीप भारती की मजबूत पैरवी से यह सजा संभव हो सकी।

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Avdhesh Bhardwaj, Senior Journalist with 22+ years of experience, has worked with Dainik Jagran, iNext, The Sea Express and other reputed media houses. He has reported on politics, administration, crime , defense, civic issues, and development projects. Known for his investigative journalism and sting operations, he is now contributing to Today NewsTrack as a leading voice in digital media.”

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