आगरा। आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के De-novo पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, अर्हता दिनांक 1 नवम्बर के आधार पर स्नातक (प्रारूप 18) और शिक्षक (प्रारूप 19) निर्वाचन क्षेत्रों में आवेदन 6 नवम्बर तक किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पात्र वही व्यक्ति होंगे जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों और जिन्होंने अर्हक तिथि तक कम से कम तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो या समकक्ष योग्यता रखते हों।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवेदक को संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, अर्हता तिथि से पहले के छह वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक राज्य के भीतर किसी ऐसे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य में लगा होना चाहिए, जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र संबंधित विकास खंडों, नगरपालिकाओं, तहसील कार्यालयों तथा निर्धारित मतदेय स्थलों पर नामित अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं और वहीं जमा भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर “Online Registration for Graduate and Teacher Constituency” लिंक पर क्लिक कर आवेदन किया जा सकता है।अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं से अपेक्षा की गई है कि वे समय रहते अपने आवेदन जमा करें ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को समय पर पूरा किया जा सके।
