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ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण की 64वीं बैठक सम्पन्न
पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़े निर्देश, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
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आगरा। कमिश्नर शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) प्रदूषण प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में फिरोजाबाद के डीएम रमेश रंजन, एडीए की वीसी एम. अरुन्मौली, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल एवं फिरोजाबाद नगर आयुक्त ऋषिराज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ठोस कूड़ा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता निगरानी, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, शवदाह गृहों का आधुनिकीकरण, जल संरक्षण, पुराने वाहनों की नीलामी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्णय लिए गए।
ठोस कूड़ा प्रबंधन में सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता
आयुक्त ने निर्देश दिए कि टीटीजेड क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें केवल सीएनजी वाहन ही खरीदें। आगरा में इसका अनुपालन हो रहा है, लेकिन मथुरा, एटा, हाथरस और भरतपुर से अभी रिपोर्ट नहीं आई है। सभी जनपदों से तत्काल आख्या मांगी गई है।
वायु गुणवत्ता निगरानी और सुधार की हिदायत
प्राधिकरण द्वारा संचालित एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों को सभी संबंधित विभागों और निकायों को साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आंकड़ों की तुलना कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है या नहीं।
सीएंडडी वेस्ट नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य
निर्माण कार्यों में Construction & Demolition Waste Management Rules-2016 का उल्लंघन करने पर आगरा नगर निगम ने एक साल में ₹54 लाख और अलीगढ़ ने ₹15 लाख जुर्माना वसूला है। अनुपालन न करने वालों को चिन्हित कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा रही है।
शवदाह गृहों का आधुनिकीकरण
टीटीजेड क्षेत्र में पारंपरिक मोक्षधामों को विद्युत शवदाह गृह में बदला जा रहा है। फिरोजाबाद में गैस आधारित शवदाह गृह का निर्माण जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कोयला डिपो और ईंट भट्ठों पर निगरानी
कोयला डिपो में लेखा रजिस्टर बनाए जाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई होगी। वहीं ईंट भट्ठों को केवल जिग-जैग तकनीक से संचालित करने के आदेश हैं।
सीवर व जलापूर्ति के बाद सड़क मरम्मत अनिवार्य
यूपी जल निगम को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डालने के बाद सड़क को मानक के अनुरूप दुरुस्त किया जाए।
यातायात नगर में सुविधाएं विकसित होंगी
यमुना किनारा मार्ग से ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के शिफ्टिंग पर निर्णय एडीए बोर्ड बैठक के बाद ही होगा। नगर निगम और विकास प्राधिकरण को यातायात नगर में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पीयूसी सेंटर्स पर सख्ती
फील्ड में चल रहे वाहनों को मानकों पर खरा उतरने पर ही प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। नियमों की अनदेखी पर पीयूसी सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषणकारी इकाइयों पर रोक
रिहायशी इलाकों में चल रही इलैक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयों पर कार्रवाई की गई है। भविष्य में ऐसे इकाइयों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। वेस्ट लेदर कटिंग को जलाने वालों पर एफआईआर के निर्देश हैं।
पुराने वाहनों की नीलामी और स्क्रैपिंग प्रक्रिया
15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों की प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। जिन वाहन स्वामियों ने वाहनों को छुड़ाने के प्रयास नहीं किए, उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।
पर्यावरणीय अध्ययन और निधि स्वीकृति
प्रदूषण स्कोर वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक स्टडी और ग्लास इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट असेसमेंट हेतु नीरी द्वारा अध्ययन कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।
पौधराेपण एवं जल संरक्षण पर विशेष जोर
जुलाई में प्रस्तावित वृक्षारोपण अभियान के तहत सभी विभागों को गड्ढा खुदाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से अपील की गई कि वह एक पौधा अपनी मां के नाम लगाए।
मानक निर्माण और वायु प्रदूषण नियंत्रण पर निर्देश
निर्माण कार्यों में सभी मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। वायु प्रदूषण फैलाने वालों से आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा।
अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई
बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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