आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शाहगंज वार्ड में अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए बिना मैप स्वीकृत कराए एक भवन निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एडीए की टीम ने उसको सील कर दिया।
यह कार्रवाई फतेहपुरी सीकरी रोड, सहारा शाहगंज वाई स्थित श्री अंकित चौहान द्वारा किए जा रहे निर्माण पर की गई है। एडीए अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण करीब 300 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान जब स्वीकृत नक्शा (मानचित्र) दिखाने को कहा गया तो मालिक इसकी अनुमति नहीं दिखा पाए।बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य को रोकने के लिए एडीए ने पहले कारण बताओ नोटिस और निर्माण रोकने के आदेश जारी किए थे। नोटिस की तामील भी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहा।
इस दौरान विपक्षी को सुनवाई का अवसर भी दिया गया। इसके लिए 6 मई, 18 जून और 30 जून की तारीखें नियत की गईं, लेकिन वह किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए।इसके बाद 31 जुलाई 2025 को अंतिम कारण बताओ नोटिस दिया गया। बावजूद इसके निर्माण कार्य चोरी-छिपे जारी रखा गया।एडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत की है। नियमों के अनुसार बिना नक्शा पास कराए निर्माण करना पूरी तरह अवैध है। मंगलवार को एडीएम की टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया।साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लगाई गई सील की सुरक्षा और जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्माणकर्ता की होगी।यदि सील तोड़ी गई या आदेश का पालन नहीं किया गया तो एडीए द्वारा आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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