Agra News :बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण किए सील, पुलिस और एडीए प्रवर्तन टीम की निगरानी में हुई कार्रवाई

 आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण ने 24 नवंबर 2025 को रक्खाबन प्रथम वार्ड क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने दो स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहे निर्माण कार्यों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के तहत की गई।

ADA team sealing illegal construction in Rakkhabhan Ward Agra

पहला मामला घीना गार्डन सेवा लेन, देवरी रोड, रक्खाबन वार्ड में सामने आया, जहां जेठनू, राजवंशी सिंह, बंटी और अख्तर सिंह द्वारा बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण के बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर अवैध निर्माण पाए और तुरंत सीलिंग की कार्रवाई कर दी। 

ADA officials inspecting site before sealing action in Rakkhabhan

दूसरी कार्रवाई फिको सिंह और बबलू सिंह द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर की गई, जो अटा-ठकसांका, कजरौली, फिरोजाबाद रोड, रक्खाबन वार्ड में स्थित था। यहां भी बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य जारी था, जिसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार निर्माण को सील कर दिया।

Police assisting ADA during illegal construction sealing in Agra

सीलिंग अभियान अधिशासी अभियंता की निगरानी में, सहायक अभियंता व अवर अभियंता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से किया गया। पूरी कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे शहर को नियमानुसार विकास की दिशा में लाने के अभियान का हिस्सा है।

Unauthorized construction site sealed under UP Urban Planning Act Section 28

प्राधिकरण का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं है, और भविष्य में भी इस तरह की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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