आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण ने 24 नवंबर 2025 को रक्खाबन प्रथम वार्ड क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने दो स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहे निर्माण कार्यों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के तहत की गई।
पहला मामला घीना गार्डन सेवा लेन, देवरी रोड, रक्खाबन वार्ड में सामने आया, जहां जेठनू, राजवंशी सिंह, बंटी और अख्तर सिंह द्वारा बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण के बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर अवैध निर्माण पाए और तुरंत सीलिंग की कार्रवाई कर दी।
दूसरी कार्रवाई फिको सिंह और बबलू सिंह द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर की गई, जो अटा-ठकसांका, कजरौली, फिरोजाबाद रोड, रक्खाबन वार्ड में स्थित था। यहां भी बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य जारी था, जिसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार निर्माण को सील कर दिया।
सीलिंग अभियान अधिशासी अभियंता की निगरानी में, सहायक अभियंता व अवर अभियंता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से किया गया। पूरी कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे शहर को नियमानुसार विकास की दिशा में लाने के अभियान का हिस्सा है।
प्राधिकरण का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं है, और भविष्य में भी इस तरह की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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