आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला न्यायालय के मार्गदर्शन में केंद्रीय कारागार, आगरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने बैरकों का निरीक्षण किया और निरूद्ध बंदियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना।
कार्यक्रम में उपस्थित निरूद्ध बंदियों को यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई कि अब माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ द्वारा पारित आदेश और निर्णय अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे बंदियों को अपने मामलों से जुड़े आदेशों और निर्णयों को आसानी से पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। यह पहल न्यायिक प्रक्रिया को उनके लिए अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगी।
इसके अतिरिक्त, शिविर के दौरान डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने सभी निरूद्ध बंदियों की व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याओं को एक-एक करके सुना। बंदियों द्वारा रखी गई समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें न्याय तक सहज पहुंच मिल सके।
विधिक जागरूकता शिविर का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध न्यायिक सहायता के बारे में जागरूक करना, उनके वर्तमान मुकदमों को समझने में मदद करना तथा आने वाली ठंड के मौसम में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों को सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बंदियों ने भी अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित कर अपनी समस्याएं खुलकर साझा कीं।
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