आगरा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत, जिन मतदाताओं की मैपिंग पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण-2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाई, उनके लिए क्रमबद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इन नोटिसों पर सुनवाई की जा रही है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम-18 के तहत, उन मतदाताओं को जो किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकते, व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा रही है।
ऐसे मतदाता किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में अधिकृत कर सकते हैं कि वह उनकी ओर से सुनवाई में उपस्थित हो। अधिकरण हेतु मतदाता हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा सकते हैं।
मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके नोटिस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन ही नोटिस का जवाब सबमिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीएलओ द्वारा भी नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है।
ऑनलाइन प्रक्रिया में, वेबसाइट पर लॉगिन कर SIR 2026 सेक्शन में “Submit documents against notice issue” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वोटर आईडी नंबर दर्ज करने पर पता चलेगा कि नोटिस जारी हुआ है या नहीं। यदि जारी हुआ है, तो नया पेज खुलता है जहां मतदाता को EPIC संख्या या नोटिस संख्या भरकर निर्धारित अभिलेख अपलोड करने होंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकताएँ जन्म तिथि के अनुसार हैं।
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01 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे मतदाता: केवल स्वयं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।
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01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता: स्वयं और पिता या माता में से किसी एक के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
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02 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता: स्वयं, माता और पिता सभी के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
नोटिस के जवाब में मतदाता को स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अपने/पिता/माता की जन्म तिथि और/अथवा जन्म स्थान प्रमाण के रूप में 13 में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुलभ, सरल और समावेशी सुनवाई सुनिश्चित करना है और “कोई मतदाता न छूटे” के निर्वाचन आयोग के उद्देश्य को पूरा करना है।
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