Agra News: आगरा में ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को विधानसभा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण

आगरा: जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में सूर सदन प्रेक्षागृह में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों/ड्राफ्ट रोल के आलेख्य प्रकाशन के बाद नोटिस प्रक्रिया और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु ईआरओ, एईआरओ और सुपरवाइजर के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

EROs, AEROs and BLOs attending training on voter list draft roll notices and gahan revision in Agra district

प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को मतदान सूची के गहन पुनरीक्षण, नोटिस जारी करने और प्राप्त दावे-आपत्तियों का समय पर निस्तारण करने में दक्ष बनाना था। इस अवसर पर पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी अधिकारियों को नोटिस की कार्यवाही, दस्तावेज़ का सत्यापन और फार्म-6, 6ए, 7, 8 भरने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 06-01-2026 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में किया जा चुका है।

District Election Officer Arvind Mallappa Bangari addressing EROs, AEROs and BLOs in Agra training session

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी ग्राम सभाओं और वार्ड कमेटियों की बैठकों में तथा समस्त बीएलओ द्वारा दिनांक 11-01-2026 को अपने बूथ पर उपस्थित होकर संबंधित आलेख्य निर्वाचक नामावली पढ़कर सुनाया गया।

फार्म-6, 6ए, 7 और 8 प्राप्त किए जा रहे हैं। जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र में नामावली से नाम मिलान नहीं हो रहा है, गलत मिलान हो रहा है या फोटो स्पष्ट नहीं है, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। जिन मतदाताओं की फोटो उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बीएलओ के साथ समन्वय कर फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया 100 प्रतिशत पूरी कराई जाएगी।

प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि हिंदी और अंग्रेजी में नाम सही दर्ज किए जाएँ, मोबाइल नंबर और पते का सत्यापन किया जाए, और दावे-आपत्तियों में प्रस्तुत दस्तावेज़ की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए। इससे मतदाता सूची शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाई जा सके।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जो पात्र नागरिक 01-01-2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे या शिफ्टेड मतदाता या अन्य संशोधन हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे दिनांक 06-01-2026 से 06-02-2026 तक मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ/पदाधिकारियों के माध्यम से फार्म-6, 6ए, 7, 8 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त दावे और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि सभी संशोधन और नोटिस की कार्यवाही में पूरी पारदर्शिता और प्रमाणिकता बनाए रखी जाए।

इस प्रशिक्षण से ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में गुणवत्ता, त्रुटि-रहित नामांकन और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की दिशा में दक्ष बनाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। इसके माध्यम से मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय, अद्यतन और सभी पात्र नागरिकों को सम्मिलित करने योग्य बनाई जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सभी ईआरओ, एईआरओ, सुपरवाइजर और बीएलओ उपस्थित रहे।

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