Agra News: नाम, फोटो और पते की गलतियां होंगी दूर, चलेगा विशेष अभियान

आगरा: जनपद में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत 18 जनवरी 2026, रविवार को जिले के सभी मतदान बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इसकी जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी।

Special Voter Revision Campaign in Agra

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत यह विशेष अभियान जनपद के प्रत्येक मतदान स्थल पर संचालित किया जाएगा। 

अभियान के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी द्वारा आलेख्य प्रकाशन/ड्राफ्ट रोल को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा मतदाताओं से प्राप्त दावे एवं आपत्तियों को दर्ज कर उनका समयबद्ध एवं विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से जिनका नाम निर्वाचक नामावली से मेल नहीं खा रहा है, गलत मिलान है अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है, उनके संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नोटिस प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

विशेष अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं की फोटो स्पष्ट नहीं है, उनकी नवीन एवं स्पष्ट फोटो ली जाएगी। वहीं जिन मतदाताओं की फोटो उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बीएलए (Booth Level Agent) के समन्वय से फोटो अपलोड की कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाए जाने के उद्देश्य से मतदाता अपना नाम हिंदी या अंग्रेजी में सही रूप में, मोबाइल नंबर, लैंडमार्क सहित पूर्ण पता, जन्म तिथि अथवा आयु का प्रमाण तथा परिवार के किसी सदस्य के EPIC/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ऐसे पात्र नागरिक, जो अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा करेंगे, शिफ्टेड मतदाता या अन्य किसी प्रकार का संशोधन कराने के इच्छुक नागरिक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने अथवा संशोधन के लिए आलेख्य प्रकाशन अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित फार्म-6, 6ए, 7 एवं 8 भरकर मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी को कार्य अवधि में जमा कर सकते हैं।

जिन पात्र नागरिकों के नाम अभी मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, वे अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुंचकर फार्म-6 निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए फार्म के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता तथा परिवार के किसी सदस्य के EPIC/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति संबंधित बीएलओ को जमा कराकर मतदाता बन सकते हैं।

जो मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम विलोपन के लिए फार्म-7 भरा जाएगा। वहीं नाम, पता, फोटो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन कराने के इच्छुक मतदाता फार्म-8 भरकर आवश्यक साक्ष्यों सहित संबंधित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और मतदाता सूची को सही, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने में सहयोग करें। 

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